Sonbhadra News : नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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6:56 PM, February 7, 2026
जनपद के घोरावल थाना अंतर्गत लगभग साढ़े छ: वर्ष पूर्व हुए नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए शनिवार को स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास ( जब तक जीवित रहेंगे ) एवं 55-55 हज़ार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई । अदालत ने दोनों दोषियों से वसूली गई कुल 110000 रुपया अर्थदंड की राशि में से कुल 85000 रुपया पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया l
शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि घोरावल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने दिनांक 10 सितंबर 2019 को मंडलायुक्त विंध्याचल, मिर्जापुर को प्रेषित पत्र में सूचित किया कि वह अनुसूचित जाति का एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति है l वादी ने बताया कि उसकी 13 वर्षीया पुत्री प्राथमिक विद्यालय की छात्रा है । उसकी पुत्री 27 अगस्त 2019 को विद्यालय से लौट रही थी तभी रास्ते में राजपति पुत्र शिवप्यारे 40 वर्ष एवं मन्नू पुत्र मीरू 42 वर्ष ने उसका अपहरण कर लिया तथा तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया । पीड़ित पिता ने बताया कि तीन दिनों के बाद उसकी पुत्री को आरोपियों ने छोड़ दिया l वादी ने पत्र में बताया कि उन्होंने घोरावल थाना पर भी प्रार्थना पत्र दिया लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई दूसरी तरफ़ आरोपियों द्वारा उसे बार बार धमकी दी जा रही थी l वादी मुकदमा द्वारा मंडलायुक्त को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर 11 अक्टूबर 2019 को थाना घोरावल पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुक़दमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी l विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया ।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई l




