Sonbhadra News : पास्को एक्ट के दोषी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास एवं डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड की सजा
बृहस्पतिवार को स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास एवं डेढ़ लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई l

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6:46 PM, February 12, 2026
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के चोपन थाना अंतर्गत विगत लगभग साढ़े तीन माह पूर्व पाक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुए एक मुकदमे में बृहस्पतिवार को स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास एवं डेढ़ लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई l अदालत ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख बीस हज़ार रुपये पीड़िता को दिए जाने साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषी को छ: माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई l इस मुकदमे की सबसे खास बात यह है कि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति पीड़िता का पिता है l
शासकीय अधिवक्ता दिनेश प्रसाद अग्रहरि ने बताया कि दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को चोपन थाना में एक व्यक्ति ने सूचित किया कि उसकी 15 वर्षीय भांजी के साथ उसके सगे पिता 35 वर्ष ने अप्रैल 2025 में शारीरिक संबंध बना लिया था जिससे उसकी भांजी गर्भवती हो गई l वादी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी भांजी 7 माह की गर्भवती है l
वादी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी तथा पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया l
शासकीय अधिवक्ता अग्रहरि ने बताया कि पीड़िता ने विगत 13 जनवरी को एक बालिका को जन्म दिया जो उसके साथ रहती है तथा पीड़िता उसका लालन पालन कर रही है l




