Sonbhadra News : कोन पुलिस व राजस्व टीम ने की बड़ी कार्यवाही, गैंगस्टर एक्ट के आरोपी का घर कुर्क
थाना कोन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुड़वा ग्राम पंचायत पडरक्ष थाना कोन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।

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6:52 PM, September 5, 2026
- गोवंश तस्करी से अर्जित ₹37.50 लाख का पक्का मकान कुर्क
- जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कुर्क की कार्रवाई
पी के विश्वकर्मा (संवाददाता)
कोन (सोनभद्र) । पुलिस सिर्फ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही मात्र नहीं कर रही बल्कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। इसी क्रम में थाना कोन पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त हफीज पुत्र अजीमुद्दीन निवासी कुड़वा ग्राम पंचायत पडरक्ष थाना कोन के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है।
न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, जनपद सोनभद्र द्वारा वाद संख्या D202616660001912, सन 2026, राज्य बनाम हफीज, अंतर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, संबंधित अपराध संख्या 230/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त हफीज द्वारा गोवंश तस्करी से अर्जित अवैध धन से ग्राम पड़रछ, परगना अगोरी, तहसील ओबरा में वन विभाग की आराजी संख्या-4000 पर निर्मित पक्के मकान, जिसकी अनुमानित कीमत ₹37,50,000/- (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये) है, को कुर्क किए जाने का आदेश पारित किया गया था।
उक्त आदेश के अनुपालन में शनिवार को प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा एवं नायब तहसीलदार ओबरा अंकिता सिंह ने संयुक्त रुप से उपस्थिति होकर संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मौके पर डुगडुगी पिटवाकर कुर्की की उद्घोषणा कराई गई तथा कुर्की संबंधी बोर्ड लगाकर उक्त पक्के मकान को सील कर दिया गया।
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभियुक्त हफीज के विरुद्ध गोवंश तस्करी से संबंधित कई अभियोग पंजीकृत हैं। इसी आपराधिक गतिविधियों के दृष्टिगत उसके विरुद्ध थाना कोन पर मु0अ0सं0 230/2025, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। जिसका मकान कोन सील करकें हुए कुर्की की कार्रवाई की गई।




