Sonbhadra News : 6 सितंबर को ओबरा तहसील में आयोजित होगा सम्पूर्ण समाधान दिवस- जिलाधिकारी
जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बतायाकि 6 सितंबर 2025 को ओबरा तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा।

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7:52 PM, September 5, 2025
घनश्याम पांडेय/राहुल सिंह (संवाददाता)
ओबरा (सोनभद्र) । जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि 6 सितंबर 2025 को ओबरा तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शासन के निर्देश पर सितंबर माह के पहले शनिवार को होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग दिव्यांग प्रमाण-पत्र और आयुष्मान कार्ड जारी करेगा। जिला प्रोबेशन विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग और श्रम विभाग की योजनाओं से जुड़े कैंप भी लगेंगे। नई पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन और केवाईसी का काम भी होगा। लाभार्थियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए) लेकर आना होगा। दिव्यांग प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन फॉर्म की प्रति, आधार कार्ड की कॉपी और दिव्यांगता दर्शाते हुए 4 फोटो जरूरी हैं। जिला प्रोबेशन विभाग की निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा। इसमें उन महिलाओं को 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना लिंगानुपात में सुधार और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के लिए जनपद के निवासी, पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रूपये तथा परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों, को पात्र माना जायेगा, जिसके लाभ हेतु बच्चे और आवेदक का फोटो, बैंक खाते का विवरण, निवास प्रमाण-पत्र, श्रेणीवार आवश्यक जन्म प्रमाण-पत्र, टीकाकरण कार्ड, विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश का प्रमाण तथा आवेदक का आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था योजना के तहत ऐसे व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु आय 46 हजार 60 रूपये तथा नगरीय क्षेत्र हेतु वार्षिक आयु 56 हजार 460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। इसके लाभ हेतु उम्र 60 वर्ष पूर्ण हो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नम्बर ओटीपी हेतु एवं एक पासपोर्ट साइस का फोटो के साथ वेबसाइड पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति (महिला/पुरुष) जिसकी उम्र 18वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर 30 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पासपोर्ट साइज का फोटो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण हेतु 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 वार्षिक आय से अधिक न हो, आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक पासबुक, पारिवार रजिस्टर की नकल, मृतक के आनलाईन मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ मृत्यु तिथि से एक वर्ष के अन्दर तक विभाग के बेवसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।




