Sonbhadra News : गोली कांड मामले में आरोपी ब्लॉक प्रमुख पति की जमानत याचिका ख़ारिज
रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के पुसौली मार्ग स्थित जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग के मामले में कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह उनकी तीसरी....

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3:14 PM, May 16, 2025
आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)
सोनभद्र । रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के पुसौली मार्ग स्थित जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग के मामले में कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख पति की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह उनकी तीसरी जमानत अर्जी थी।
ये था मामला -
बताते चलें कि कि बीते 12 मार्च की रात इमरती कॉलोनी के पास एक जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर कुछ लोग खाना खा रहे थे। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग पहुंचे और मारपीट के दौरान गोली भी चलाई गयी। गोली लगने से एक पक्ष से प्रमोद सिंह और दूसरे पक्ष के वेदांत पांडेय घायल हुए थे जिन्हें जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी रेफर किया गया था। वेदांत पाण्डेय ने रंगदारी वसूलने के मकसद से बभनी ब्लॉक प्रमुख के पति राजन सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह के इशारे पर उन्हें जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के छह-छह नामजद और अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया था।
वेदांत को कमर के पास लगी थी गोली -
ओइनी मिश्र निवासी वेदांत पांडेय का आरोप था कि "वह रात में अपने आवास की ओर जा रहा था। पुसौली में प्रमोद सिंह, इंद्रपुरी कॉलोनी निवासी शशांक सिंह, मप्र निवासी आलोक सिंह, मिर्जापुर के सक्तेशगढ़ निवासी वीरेंद्र, कम्हारी निवासी अमरनाथ और अन्य ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसकी कमर के पास गोली मार दी। पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख पति राजन सिंह सहित कई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।"
कोर्ट ने दिया जाँच पुरी नहीं होने का हवाला -
मामले में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण बाकी होने और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने ब्लॉक प्रमुख पति राजन सिंह को जमानत देने से इन्कार कर दिया है।