Sonbhadra news : अपराधियों पर प्रशासन का शिकंजा, 16 अभियुक्त जिला बदर घोषित
पुलिस का उद्देश्य जनपद में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

sonbhadra
5:54 PM, October 28, 2026
शांतनु कुमार
सोनभद्र।
सोनभद्र। जिले में अमन चैन और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 16 अभियुक्तों को जिला बदर घोषित कर दिया है।जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संबंधित अभियुक्तों को छह माह की अवधि के लिए जनपद की सीमा से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सोनभद्र पुलिस द्वारा संबंधित अभियुक्तों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा रही है।
इन थाना क्षेत्रों के अभियुक्तों पर हुई कार्रवाई
चोपन थाना क्षेत्र के चार अभियुक्त
- एलाज उर्फ आशिक (24), पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी प्रीतनगर, कस्बा चोपन।
- दीपक यादव (24), पुत्र देवनारायण यादव, निवासी चोपन गांव।
- सोनू मौर्या (28), पुत्र अरविन्द मौर्या, निवासी बेलकप टोला चनिया।
- पंचू (45), पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद मौर्या, निवासी बेलकप टोला चनिया।
शक्तिनगर थाना क्षेत्र के पांच अभियुक्त
- शकील (21), पुत्र नसीम मोहम्मद, निवासी निमियाटाड़।
- संतोष सागर (36), पुत्र छोटेलाल, निवासी निमियाटाड़ बस्ती।
- अंकित कुमार भारती (20), पुत्र रामलाल भारती, निवासी निमियाटाड़ बस्ती।
- राजन भारती (32), पुत्र देवदयाल, निवासी चन्द्रुआर।
- रविरावण (लगभग 23), पुत्र संजय कुमार, निवासी निमियाटाड़ बस्ती, थाना शक्तिनगर।
बीजपुर थाना क्षेत्र का एक अभियुक्त
- दिनेश कुमार (27), पुत्र रामबरन, निवासी जरहा टोला, बभनी।
रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के दो अभियुक्त
- राजकुमार यादव (39), पुत्र विग्गन यादव, निवासी कोरियां।
- छविनाथ उर्फ छब्बी (35), पुत्र स्वर्गीय काशी यादव, निवासी रामपुर।
शाहगंज थाना क्षेत्र के दो अभियुक्त
- धनेश (36), पुत्र स्वर्गीय बासदेव, निवासी कस्बा शाहगंज।
- अखिलेश सिंह पटेल उर्फ छोटन (37), पुत्र रामबिलास सिंह, निवासी बेलाटाड़।
करमा थाना क्षेत्र का एक अभियुक्त
- रहमान (28), पुत्र सकील अहमद, निवासी बहेरा।
अनपरा थाना क्षेत्र का एक अभियुक्त
- जासमान शर्मा उर्फ बब्लू (23), पुत्र स्वर्गीय बाबूलाल शर्मा, निवासी कुड़वाला पाइप लाइन।
जिला बदर आदेश तोड़ा तो होगी कठोर कार्रवाई
प्रशासन के आदेश के अनुसार जिला बदर किए गए अभियुक्तों को निर्धारित छह माह की अवधि तक जनपद की सीमा से बाहर रहना होगा। प्रतिबंधित अवधि में जिले की सीमा में प्रवेश करने या आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के मुताबिक, संबंधित अभियुक्तों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।




