मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत आवेदन हेतु वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन इच्छुक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह हेतु उक्त वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन कर सकते है।आवेदन की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तों के तहत कन्या का अभिभावक उ0प्र0 का मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के परिवार की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रूपये से अधिक न हो, शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो (आयु की पुष्टि के लिए विद्यालय का शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे), कन्या का बैंक खाता, कन्या एवं वर के पासपोर्ट साइज फोटो, सामूहिक विवाह में निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या का विवाह, विधवा/परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से विच्छेद/तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह भी हो सकता है, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अ0पि0व0 के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।