Sonbhadra News : होली पर 18 घंटे शराब नहीं मिलेगी ज़नाब, जानिए कब तक 'जाम' के बगैर चलाना होगा काम

होली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना क़ो रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों को आज रात 10 बजे से 14 मार्च की शाम चार बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। कुल...

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जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह...

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3:20 PM, March 13, 2025

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आनन्द कुमार चौबे (संवाददाता)

सोनभद्र । होली के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना क़ो रोकने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानों को आज रात 10 बजे से 14 मार्च की शाम चार बजे तक बंद रखने का आदेश दिया है। कुल 18 घंटे तक समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप्स, भांग, ताड़ी एवं अन्य मादक पदार्थों की थोक एवं फुटकर बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई -

जिलाधिकारी बी0एन0 सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत लगाया गया है। इस दौरान जिले की शराब, बियर, भांग, ताड़ी व कम्पोजिट दुकानों के लाइसेंसधारी विक्रय केंद्रों, थोक और फुटकर शराब बिक्री स्थलों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। आदेश का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील - 

प्रशासन का कहना है कि शराब की बिक्री पर अस्थायी रोक लगाने से होली के दौरान किसी भी तरह की अशांति, हुड़दंग और कानून-व्यवस्था की समस्या को रोका जा सकेगा। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान सतर्क रहेगा, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम होली के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाने की दिशा में उठाया गया है।

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