ब्रेकिंग न्यूज़

Sonbhadra News : जर्मन नागरिक को 14माह का कारावास

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने सोमवार को एक जर्मन नागरिक को 14 माह के कारावास एवं 500 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।

news-img

sonbhadra

12:02 AM, November 12, 2024

Whatsapp चैनल फॉलो करे !

शान्तनु कुमार 

सोनभद्र । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक यादव ने सोमवार को एक जर्मन नागरिक को 14 माह के कारावास एवं 500 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने बताया कि विगत 5 नवम्बर 2017 को वादी मुक़दमा एल आई यू के उपनिरीक्षक सीताराम ने प्रभारी निरीक्षक थाना राबर्ट्सगंज को बताया कि 4 नवम्बर 2017 को दोपहर लगभग एक बजे होल्गर एरिक मिश ( Holger Erik misch ) पुत्र विली ( willy) निवासी बर्लिन जर्मनी एवं अमन कुमार पुत्र ब्रह्म देव यादव निवासी नया छावनी थाना बरियार पुर ज़िला मुंगेर , बिहार के बीच रेलवे स्टेशन राबर्ट्सगंज के प्लेटफ़ार्म नंबर 1 पर मारपीट की घटना हुई जिसकी सूचना पुलिस अधिकारियों से प्राप्त होने पर पूछताछ की गई l अपनी रिपोर्ट में वादी ने बताया कि जाँच के दौरान आरोपी जर्मन नागरिक के वीजा की अवधि पूर्व में ही समाप्त होना पाया गया l उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी पर एक अन्य मामले में हिमांचल प्रदेश में भी मुक़दमा पंजीकृत होने की जानकारी मिली l वादी मुक़दमा एल आई यू उपनिरीक्षक के अनुसार आरोपी द्वारा अपने वीजा में छेड़छाड़ करते हुए उसकी वैधता तिथि में भी हेरफेर कर लिया गया था l पुलिस ने विवेचना के पश्चात् आरोपी के विरुद्ध भाo दo विo की धारा 419 , 420 व 14 ए विदेशी अधिनियम 1946 के अन्तर्गत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया l

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् आरोपी को दोषी पाते हुए 14 माह का कारावास एवं 500 /- रुपया जुर्माना की सजा सुनाई l अर्थदंड अदा नहीं करने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी l अदालत ने आरोपी द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया l

Sponsored

सम्बंधित खबर

Advertisement

Sponsored
Logo

Office Address :सोनभद्र, उत्तरप्रदेश (231216)

Contact Us :+91 9415873885

Email:info.janpadnewslive@gmail.com

Download App

Google play store

Subscribe Now

Youtube

Janpad Mirror

Follow Us

Developed By  SpriteEra IT Solutions Pvt. Ltd.
© Copyright Janpad News Live 2024. All rights reserved.