Sonbhadra court news : मारपीट के मामले में दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा
सत्र न्यायालय, सोनभद्र ने चन्दन उर्फ राहुल सिंह और विवेकी उर्फ रोहित सिंह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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7:08 PM, August 10, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में वर्ष 2015 में हुई मारपीट के मामले में सत्र न्यायालय, सोनभद्र ने चन्दन उर्फ राहुल सिंह और विवेकी उर्फ रोहित सिंह को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
अभियोजन के अनुसार 3 सितंबर 2015 की रात रामराज सिंह के साथ लाठी-डंडे से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को धारा 308/34 में पांच वर्ष का कारावास व दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 323/34 और 504 के तहत छह-छह माह की सजा व 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में सरकारी वकील ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की।




