Sonbhadra court news : दो नाबालिग बच्चियों से लैंगिक अपराध के दोषी को उम्रकैद
पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त अली फैयाज उर्फ फैज पुत्र सलीमुद्दीन अंसारी, निवासी अनपरा को दोषी करार देते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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6:46 PM, August 11, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
★ पॉक्सो कोर्ट ने लगाया 73 हजार रुपये का अर्थदंड, 4 माह 4 दिन में सुनाया फैसला
सोनभद्र। दो नाबालिग बच्चियों से गंभीर लैंगिक अपराध के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त अली फैयाज उर्फ फैज पुत्र सलीमुद्दीन अंसारी, निवासी अनपरा को दोषी करार देते हुए उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 73 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने थाना अनपरा के मुकदमा अपराध संख्या 70/2026 में यह फैसला सुनाया। अभियोजन के अनुसार अभियुक्त ने दो नाबालिग बच्चियों को बहला-फुसलाकर लैंगिक अपराध किया था। सुनवाई के दौरान पीड़िताओं के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषसिद्धि की।
फैसले की खास बात यह रही कि आरोप तय होने के महज 4 माह 4 दिन में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई। मामले में राज्य की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि एवं नीरज कुमार सिंह ने पैरवी की।




