Sonbhadra court news : एनडीपीएस एक्ट में कमलेश अग्रहरि को एक साल की सजा
दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

sonbhadra
6:43 PM, October 28, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में सोनभद्र की अपर सत्र अदालत ने कमलेश अग्रहरि को दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
न्यायालय के 28 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के अनुसार, मामला सत्र वाद संख्या 390/2026 तथा मुकदमा अपराध संख्या 28/2026 से संबंधित है। यह मामला विंढमगंज थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत दर्ज किया गया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। साथ ही, सजायाबी वारंट तैयार कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने तथा निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।
मामले में सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता शशांक शेखर मिश्र ने पैरवी की।




