Sonbhadra court news : पत्नी को प्रताड़ित करने में पति दोषी, सात साल की सजा
न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

sonbhadra
5:53 PM, October 30, 2026
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। पत्नी को प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर सत्र न्यायालय (एफटीसी) सोनभद्र ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पति संतोष पनिका को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना अनपरा क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, आरोपी संतोष पनिका अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था। घरेलू विवाद और प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा और न्यायालय के समक्ष अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्क प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया।
न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत सात वर्ष का साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 498ए के तहत दो वर्ष का कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 506 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। फैसला 30 अक्टूबर 2026 को सुनाया गया।




