Sonbhadra court news : दोषी सुख सिंह को 10 साल की सजा
सत्र न्यायालय ने आरोपी सुख सिंह पुत्र जवाहिर गोड़ को दोषी करार दिया है।

sonbhadra
8:09 PM, September 29, 2026
- नंदू हत्याकांड में सत्र न्यायालय का फैसला, 10 हजार रुपये जुर्माना
राजेश पाठक (संवाददाता)
सोनभद्र। बभनी थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में मारपीट के दौरान हुई नंदू की मौत के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी सुख सिंह पुत्र जवाहिर गोड़ को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत 10 वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 115(2) के तहत छह माह के कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन के अनुसार 27 अगस्त 2024 की रात नंदू को फोन कर मंदिर के पास बुलाया गया था। वहां उसके साथ मारपीट की गई, जिससे गंभीर चोट लगने के बाद उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे रवि उर्फ राजन को भी चोटें आई थीं।
विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के पास से बांस का डंडा बरामद किया था। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने आरोपी सुख सिंह को दोषी माना।
29 सितंबर 2026 को सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को जेल से तलब कर सजा भुगतने के लिए भेजने का आदेश दिया। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश भी दिए।




