कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से राहत, जमानत याचिका मंजूर
पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग संस्थान से जुड़े विवादित मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

patna
12:03 PM, July 13, 2026
पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को कोचिंग संस्थान से जुड़े विवादित मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। मामले में उनके स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को भी न्यायालय से राहत मिल गयी है।
खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि अदालत ने कुल छह लोगों को राहत प्रदान की है। उनके अनुसार, खान सर को अग्रिम जमानत दी गई। इसके अलावा उनके तीन स्टाफ सदस्यों की अग्रिम जमानत याचिका भी मंजूर हुई। वहीं, दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों (बॉडीगार्ड) की नियमित जमानत याचिका स्वीकार की गई।
यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जब कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगा था। घटना के दौरान फायरिंग होने की बात भी सामने आई थी। इसी प्रकरण में खान सर, उनके स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को सह-आरोपी बनाया गया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच की और केस डायरी में उपलब्ध तथ्यों को दर्ज किया। उनके अनुसार, अदालत के फैसले में जांच के तथ्यों को भी महत्व दिया गया।




