असम विधानसभा का ऐतिहासिक फैसला, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधेयक पारित
असम विधानसभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आज विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सात साल की जेल हो सकती है ।

asam
8:30 PM, November 27, 2025
असम विधानसभा में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। आज विधानसभा में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विधेयक पारित कर दिया है। इस कानून के तहत अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सात साल की जेल हो सकती है । साथ ही पीड़ित को 1.40 लाख रुपये मुआवजा देने का भी प्रावधान है।
आपको बता दें कि विधेयक को पास करने से पहले असम विधानसभा में इसे लेकर चर्चा भी हुई । इस मौके पर सूबे के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ‘अगर मैं असम में दोबारा सत्ता में आता हूं तो पहले सत्र में हम असम में यूसीसी लाएंगे । बहुविवाह विरोधी अधिनियम असम में यूसीसी की ओर पहला कदम है ।’
इस कानून का असर दोषी व्यक्ति के भविष्य पर भी पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। वह राज्य सरकार द्वारा पोषित किसी भी सार्वजनिक नियुक्ति का हकदार नहीं होगा । इतना ही नहीं उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा । ऐसे लोग पंचायत या शहरी स्थानीय निकायों का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।
सरकार ने इस कानून से कुछ वर्गों को अलग रखा है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के लोगों पर यह कानून लागू नहीं होगा । इसके अलावा छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों को भी इससे बाहर रखा गया है । यह फैसला आदिवासी परंपराओं और उनके विशेष अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।



