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बंगाल में एंटी रेप बिल पास, दोषियो के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान

ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन एंटी रेप बिल पेश कर दिया है । इस बिल में दोषियो के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है ।

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kolkata

4:29 PM, September 3, 2024

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ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन एंटी रेप बिल पेश कर दिया है । इस बिल में दोषियो के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है । इसके लिए विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था । सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है ।

ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। दुष्कर्म मानवता के खिलाफ अभिशाप है, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधार की जरूरत है । इस विधेयक के जरिए हमने केंद्रीय कानून में मौजूद कमियों को दूर करने का प्रयास किया है ।

एंटी रेप बिल में क्या है खास 

■ इस बिल के भीतर रेप और हत्या करने वाले आपराधी के लिए फांसी की सजा का प्रावधान

■ चार्जशीट दायर करने के 36 दिनों के भीतर सजा-ए-मौत का प्रावधान

■ 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी

■ अपराधी की मदद करने पर 5 साल की कैद की सजा का प्रावधान

■ हर जिले के भीकर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान

■ रेप, एसिड, अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स लेगी एक्शन

■ रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर, इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान

■ पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ 3-5 साल की सजा का प्रावधान

■ विधेयक में रेप की जांच और सुनवाई में तेजी लाने के लिए BNSS प्रावधानों में संशोधन शामिल

■■सभी यौन अपराधों और एसिड अटैक की सुनवाई 30 दिनों में पूरी करने का प्रावधान 

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