
कथित शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका मिला । हाईकोर्ट ने संजय सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया। संजय सिंह के वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसको कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया । फिलहाल, उनके ऊपर ट्रायल कोर्ट का आदेश लागू रहेगा। संजय सिंह ने अनपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । उन्होंने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई रिमांड को भी चुनौती दी थी । जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की ।
उधर, ईडी ने कहा कि पहली चार्जशीट में चार जगहों पर संजय सिंह का नाम था जिसमें से सिर्फ एक जगह पर संजय सिंह का नाम गलती से लिख गया था। लेकिन बाद में उस गलती में सुधार कर दिया गया था। ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि संजय सिंह का यह दावा कि उन्होंने जांच एजेंसी को नोटिस भेजा था जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है यह कतई सही नहीं हैं।
हाई कोर्ट में याचिका दायर करके संजय सिंह ने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ईडी ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया।
ईडी का आरोप है कि दिल्ली के शराब घोटाले में संजय सिंह ने भी अहम भूमिका निभाई थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का दावा है कि 2021-22 की आबाकारी नीति में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया और बदले में उनसे रिश्वत ली गई। कथित घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी पिछले साल से ही जेल में बंद हैं।