धर्मेन्द्र गुप्ता(संवाददाता)

विंढमगंज। विकास खंड दुद्धी के अंतर्गत झारखंड बॉर्डर पर स्थित बुटबेढवा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर एसडीएम दुद्धी कोर्ट के द्वारा 20 जनवरी को रिकाउंटिंग की आदेश दी गई थी।वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा जिला जज के यहां अपील करने पर जिला जज ने मामले को अपने यहां आज सुनने के बाद आगामी 25 जनवरी को पुनः सुनने तक उपजिलाधिकारी दुद्धी के आदेश पर रोक लगा दिया है।
बता दें कि बीते 28 दिसम्बर को उप जिलाधिकारी दुद्धी कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दुद्धी ब्लाक अंतर्गत बुटबेढवा ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान पद के मतगणना में गडबडी का आरोप लगाकर दाखिला वाद के बाबत दोबारा मतगणना का आदेश उप जिलाधिकारी के द्वारा 20 जनवरी को दिया था। वादी सरोज रानी ने विपक्षी वर्तमान ग्राम प्रधान तारा देवी के खिलाफ उप जिलाधिकारी दुद्धी की अदालत में बीते लगभग 18 महीना पूर्व वाद दाखिल किया था। उनका कहना था कि 29 अप्रैल 2021 में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और 2 मई को मतगणना के दौरान घोर लापरवाही करने के पश्चात तारा देवी विपक्षी को 26 मतों से विजई घोषित कर दिया गया। जिससे वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। लगभग 18माह तक चली अदालत की सुनवाई के बाद न्यायालय उपजिलाधिकारी के द्वारा तर्कसंगत सुनने के बाद बुटबेढवा ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग कराने के लिए 20 जनवरी को आदेश पारित किया गया था। जिस पर ग्राम प्रधान तारा देवी ने आदेश के खिलाफ जिला जज के यहां वाद दाखिल कर सुनवाई की अपील की। जिसके परिपेक्ष में जिला जज अशोक कुमार यादव ने बीते 5 जनवरी 2023 को केस नंबर टी202116660201908 पर सुनवाई करते हुए उप जिलाधिकारी केसरी आदेशों पर रोक लगा दी थी जिसकी सुनवाई आज करते हुए पुनः 25 जनवरी को सुनवाई की तिथि नियत की।