मिर्ज़ापुर

गैर इरादतन हत्या, आरोपी को मिली 8 साल की सजा

संजीव कुमार पांडेय (संवाददाता)

राजगढ़। मड़िहान थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में 4 दिसम्बर 2014 को हुए गैर इरादतन मामले में आरोपी गायत्री 8 वर्ष की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। दोनों पक्ष को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर जनपद सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाया।दो आरोपियों को 01-01 वर्ष के सदाचरण हेतु परिविक्षा पर छोड़ा गया।पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के निर्देश पर प्राथमिकता के साथ ही प्रभावी पैरवी कराया गया।जिसके चलते न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी मड़िहान निवासी लखन्दर पुत्र रामकिशुन को 8 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाया।
अन्य 2 अभियुक्तों लखंदर की पत्नी संजू एवं संजय पुत्र कल्लू को 1-1 वर्ष के सदाचरण हेतु परिविक्षा पर छोड़ा गया।
मड़िहान में मामला पंजीकृतथाना पर 4 दिसम्बर 2014 को मड़िहान निवासी रामकिशुन पुत्र भागीरथी ने नामजद अभियुक्त के विरूद्ध तहरीर दी थी।जिसमे अपने पिता की मारपीट कर हत्या कर देने के बारे में लिखा गया था। जिसके आधार पर थाना मड़िहान में मामला पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
5 हजार का अर्थदण्डथाना मड़िहान पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल ने प्रभावी एवं सशक्त पैरवी किया।जिसके फलस्वरूप धारा 304(1) भारतीय दण्ड संहिता के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त लखन्दर को सजा दिया गया।5 हजार का अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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