संजय कुमार (संवाददाता)
शक्तिनगर । स्थानीय थाना क्षेत्र के बीना इलाके में अवैध कोल डिपो और उसमें चारकोल की मिलावट को लेकर जिस तरह से खेल सामने आया और राज्य से लेकर केंद्र तक हड़कम्प मचा, इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही भले न दिख रही हो मगर अंदर खाने में हर विभाग खुद को ईमानदार साबित करने में जुटा हुआ है ।
बुधवार को थानाध्यक्ष शक्तिनगर व उनकी टीम द्वारा चेंकिग की जा रही थी कि रेलवे क्रांसिग पीडब्लूडी के पास दो ट्रेलर गाडी नं0 UP64T7759 व गाडी नं0 UP64T5802 कोयला लाद कर जा रही थी, पुलिस टीम ने जब दोनों टेलरों से गाड़ी व कोयला कद कागजात मांगे तो चालक कुछ भी नहीं दिखा सका । जिसके बाद शक के आधार पर धारा 102 द0प्र0सं0 के दोनों वाहनों को जब्त किया गया तथा वाहन स्वामी अवधेश शाह पुत्र लालचन्द शाह निवासी सेक्टर नं0-3 नवजीवन विहार, थाना विन्ध्यनगर, जनपद सिंगरौली (म0प्र0) को मुखबिर की सूचना पर खड़िया तिराहे के पास से हिरासत में लेकर थाने पर लाकर पूछताछ की गयी तो उसने पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए कहा कि यह गाड़ी उसकी है और फर्जी कूट रचित उक्त नम्बर की नम्बर प्लेट बनाकर गाड़ियों के आगे एवं दायें-बांये चिपका कर अपने चालक सोनू यादव पुत्र मान प्रसाद यादव, निवासी ग्राम गुंदवाली, थाना बैढन, जनपद सिंगरौली, म0प्र0, व बच्चूलाल यादव पुत्र केदार प्रसाद यादव, निवासी गुंदवाली, थाना बैढन, जनपद सिंगरौली, म0प्र0 को ये कहकर कि चोरी का कोयला लोड कर बताये गये स्थान पर अनपरा में पहुंचाना है जिसके बदले मैं तुम्हें डबल पैसा मिलेगा बताकर बरगवां से कोयला लोड करवाकर भेजा था जो कि शक्तिनगर पुलिस ने रेलवे क्रासिंग पीडब्लूडी के पास से पकड़ लिया । उसके द्वारा यह भी बताया गया कि मेरी गाड़ियों का सही नम्बर UP64AT2912 व UP64AT 4602 है जो कि मेरे भाई व पत्नी के नाम से पंजीकृत हैं । अभियुक्त अवधेश शाह की कार की तलाशी ली गयी तो उसके कार की सीट के नीचे से 102500/- रुपये नगद व दो अदद मोबाइल तथा चालकों के पास से 1070 रूपया नगद व दो अदद मोबाइल बरामद कर उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2022 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान कर दिया गया ।