संजीव कुमार पांडेय (संवाददाता)
मीरजापुर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0/रा0) शिव प्रताप शुक्ल ने अपने एक आदेश के तहत जनपद मे जनपद में धरना/प्रदर्शन/सभा, हाईस्कूल इण्टरमीडियट की परीक्षा, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, महाशिवरात्रि पर्व, होली पर्व, चैत्र नवरात्र एवं राम नवमी आदि के दृष्टिगत धारा-144 लगा दी गयी हैं। अपर जिलामजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत जनपद मे सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है। यह आदेश जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र मे आगामी दिनांक 15 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।